नई दिल्ली। भारत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बाद अब उसके बेटे हाफिज तल्हा सईद को भी नामित आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृहमंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत तल्हा को आतंकी घोषित किया है. खास बात है कि तल्हा के खिलाफ यह कार्रवाई उस दिन की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने हाफिज सईद को भी 31 साल कारावास की सजा सुनाई है.
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, तल्हा सईद सक्रिय रूप से भर्ती, धन जुटाने, योजना बनाने और भारत और अफगानिस्तान में भारत के हितों पर हमले योजना बनाने में शामिल था. तल्हा लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ नेता और मौलवी विंग का प्रमुख था. तल्हा सईद पाकिस्तान में एलईटी के केंद्रों का दौरा कर भारत-अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में जिहाद का प्रचार करता था.
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खास बात है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में UAPA में संशोधिन किए थे. इसके बाद कानून में प्रावधान को जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकी नामित किया जा सकता था. इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया जा सकता था. संशोधन के बाद मंत्रालय ने 9 लोगों को UAPA एक्ट के प्रावधानों के तहत नामित आतंकी घोषित किया था. सितंबर 2019 में सरकार ने मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को नामित आतंकी घोषित किया था.
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