रामकुमार यादव, अंबिकापुर। छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के तत्काल प्रभाव से निलंबन के बाद अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है. संबंधित शिक्षक के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 354, 354 A, 506, 509 के अलावा पाक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

जानकारी के अनुसार, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी राजकुमार सिंह के द्वारा परीक्षा के दौरान छात्राओं से अश्लील हरकत करने उन्हें धमकी देने और फेसबुक से गंदी चित्र दिखाने संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी. मामले की तखतपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जांच में शिकायत सही पाई गई. कई छात्राओं ने लिखित बयान दिया कि शिक्षक राजकुमार सिंह केवल परीक्षा अवधि के दौरान ही नहीं बल्कि विगत कई माह से अश्लील हरकत करने के साथ फेसबुक के जरिए गंदी-गंदी तस्वीर दिखा रहा था.

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छात्राओं के जानकारी दिए जाने पर प्राचार्य ने तत्काल दोषी शिक्षक, पीड़ित छात्राओं को उनके अभिभावकों को समक्ष बुलाने के साथ थाने में इसकी सूचना दी. लखनपुर थाना प्रभारी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि इस तरह के अपराधिक कृत्य पर संस्था से लिखित शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर शिक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग के जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबन कार्रवाई करने के बाद संस्था से शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

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