मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) के गृह विभाग (Home Department) ने सोमवार को धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए आदेश जारी किया है. साथ ही कहा है कि लाउडस्पीकर (Loudspeakers) के उपयोग की अनुमति के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत होगी.
राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल (State Home Minister Dilip Walse Patil) आज डीजीपी (DGP) के साथ बैठक कर सभी पुलिस आयुक्तों और अधिकारियों को इस पर निर्देश देंगे. महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के डीजीपी रजनीश सेठ मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे के साथ सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल फॉर्मूला तैयार करेंगे. गृह मंत्री ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में नासिक के सीपी दीपक पांडे ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है. अज़ान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाज़त नहीं होगी. इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.
सीपी दीपक पांडे ने आगे कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है. राज ठाकरे का कहना है कि यदि 3 मई तक मस्जिदों में लाउस्पीकर से अजान बंद नहीं की गई तो मनसे पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिएक मस्जिद के आगे लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं.