राजस्थान. दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने के बाद बयान से पलटने वाली युवती को पॉक्सो कोर्ट ने तीन माह कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने अंबामाता थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती को गलत जानकारी देने और बयानों से मुकरने के चलते धारा 344 का दोषी माना. हालांकि कोर्ट ने युवती को सीधे जेल न भेजते हुए हाईकोर्ट से एक माह के अंदर जमानत लाने का समय दिया है. अगर हाईकोर्ट से एक माह में राहत नहीं मिली तो युवती को जेल भेज दिया जाएगा.
बता दें, इस मामले में दुष्कर्म का आरोपी युवक 6 माह जेल में रह चुका है. विशेष लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने बताया कि पीड़िता ने साल 2021 में अंबामाता थाने में चांदपोल निवासी नवीन कुमार के खिलापऊ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. बाद में 164 के तहत दर्ज बयान में भी दुष्कर्म की बात कही थी, लेकिन कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देकर बयानों से मुकर गई.
नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का वीडियो बनाने का केस कराया था
युवती ने मई 2021 में अंबामाता थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि चांदपोल निवासी नवीन कुमार ने मई 2020 में पहले दबाव बनाकर दोस्ती की और 11 जनवरी 2021 को विवाह कर पंजीयन करा लिया. वह जबरन पत्नी बनाकर साथ रखना चाहता था. माता-पिता को धमकी देता था.
आरोपी उसे एक होटल में ले गया, जहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया. अब वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है. युवती ने कोर्ट में धारा-164 में भी यही बयान दिए. इस आधार पर पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था.