चंडीगढ़। श्री गुरुग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप की बेअदबी मामले के मुख्य आरोपी मोहिंदर पाल बिट्टू की नाभा जेल में हत्या हो गई थी. मोहिंदर की हत्या उसके साथी कैदियों ने 22 जून 2019 को कर दी थी. इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल प्रबंधन को दोषी ठहराया है. हाईकोर्ट ने जेल प्रबंधन को दोषी मानते हुए पंजाब सरकार को मृतक मोहिंदर पाल बिट्टू के परिवार को पौने 22 लाख रुपए यानि 21 लाख 83 हजार 581 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

मृतक मोहिंदर पाल बिट्टू के पिता राम लाल, मृतक की पत्नी और उसके दो बेटों ने मुआवजे की मांग को लेकर एडवोकेट बलतेज सिंह सिद्धू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में पंजाब सरकार नीति के तहत एक लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है. ऐसे में हाईकोर्ट ने अब सरकार को 20 लाख 83 हजार 581 रुपए 3 महीने में जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर सही समय पर राशि जारी नहीं की गई, तो उस राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ पीड़ित परिवार को भुगतान करना होगा.

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बेकरी चलाता था मोहिंदर पाल बिट्टू, मौत के बाद परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत

मृतक के परिवार का कहना है कि बेअदबी के मामले में फंसने से पहले मोहिंदर काम बहुत अच्छा चल रहा था. वो बेकरी चलाता था. उसी के ऊपर परिवार का भरण-पोषण था. लेकिन साथी कदियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद उसके परिवार पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है. बिट्टू पर लगे आरोपों के चलते अब उनके परिवार की जान को भी खतरा बना हुआ है. बिट्टू की मौत जेल प्रबंधन की लापरवाही से हुई है, ऐसे में उन्हें इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए. परिवार ने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी, हालांकि हाईकोर्ट ने पौने 22 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश पंजाब सरकार को दिया है.

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