आईएएस अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. महेश्वरी के खिलाफ जारी एक गैर जमानती वारंट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. जहां से सीनियर आईएएस अधिकारी को कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी के वकील की याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी किया था, उसकी तामील कराने की जिम्मेदारी कोर्ट ने नोएडा के सीजेएम को सौंपी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 13 मई को पुलिस ऋतु माहेश्वरी को कोर्ट में पेश करे. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा. जबकि माहेश्वरी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आईएएस अधिकारी हैं, आपको नियम पता है और इसके बावजूद आपने उनका पालन नहीं किया.

बता दें कि नोएडा के सेक्टर 82 में प्राधिकरण ने 1989 और 1990 में अर्जेंसी क्लॉज के तहत भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसके खिलाफ जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में मनोरमा के पक्ष में फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत प्राधिकरण के द्वारा लिए गए जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया और प्राधिकरण को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को सर्किल रेट से दोगुने दरों में मुआवजा दिया जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने का आदेश प्राधिकरण को कहा. आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं दिया गया.

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फिर याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को दो बार कोर्ट में बुलाया, लेकिन वह नहीं पहुंच पाईं. शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण की सीईओ माहेश्वरी के वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया था कि वह 10:30 बजे उड़ान भरेंगी. इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें 10:00 बजे कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन, जानबूझकर 10:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट ले रही है, यह अदालत के अवमानना के दायरे में आता है. इसके बाद हाई कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कस्टडी में अदालत के अंदर पेश होने का आदेश दिया है.

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