खरगोन, इमरान खान/ इंदौर।खरगोन में जिला प्रशासन ने एक बार फिर 10 जुलाई तक धारा 144 लगा दी है। धारा 144 लागू होने के बाद जुलूस, रैलियों, धार्मिक आयोजन, शोभायात्रा, तकरीर, धरना प्रदर्शन के लिए अब अनुमति लेनी होगी।
बता दें कि 11 मई से 10 जुलाई 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 188 के तहत उसे दंडित किया जाएगा।
SP के सामने तलवार लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार
इधर, खरगोन में रामनवमी के दिन एसपी के सामने तलवार लहराने वाले आरोपी इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि खरगोन कोतवाली पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया है और पुलिस द्वारा ज्यूडिशियल रिमांड लेकर आरोपी को जेल भेजा गया है।
आरोपी इरफान भीड़ में तलवार चलाते हुए घुसा था, उसी दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चली थी और एसपी घायल हुए थे। एसपी पर गोली चलाने वाले वसीम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
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