राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है. शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मध्यप्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल की है. 10 मई के आदेश में संशोधन करने की मांग की गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. 17 मई को इसकी सुनवाई होगी. इससे पहले बुधवार को दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औऱ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की थी. जिसके बाद सलाह लेकर याचिका दाखिल की गई है.

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दरअसल मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के भीतर बिना अरक्षण पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने सरकार को निर्देश दिए हैं. अब राज्य निर्वाचन आयोग भी 15 दिन के भीतर ही मध्यप्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार नहीं पालन किया जाता है.

निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज

मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है. प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराए जाएंगे. चुनाव आयोग ने डीजीपी को चुनाव को लेकर सुरक्षा इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं.

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जानिए कैसे होंगे पंचायत चुनाव

एमपी में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा. वहीं नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम (EVM) से होंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के हिसाब से मध्यप्रदेश में ईवीएम नहीं हैं. ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने में 3 महीने का समय लग जाएगा, जबकि बैलेट पेपर से महीने भर में ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे. इसलिए पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया गया है. नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम (EVM) से ही होंगे.

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