नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दे दिया है.
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की रिहाई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पेरारिवलन ने तमिलनाडु सरकार की ओर से सितंबर 2018 में रिहाई के लिए की गई संस्तुति के आधार पर अपनी रिहाई की याचिका दाखिल की थी.
इस पर न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और बी.आर. गवई की पीठ सुनवाई कर रही थी. 11 मई से पहले की सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार के उस सुझाव पर असहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका पर फैसला आने तक कोर्ट को इंतजार करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि करीब 30 साल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता है?
बता दें कि आगामी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है. इससे ठीक 3 दिन पहले उनके हत्यारे को रिहा कर दिया गया है.
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