पटियाला, पंजाब। ड्रग्स केस में बंद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका दिया है. एक बार फिर हाईकोर्ट से मजीठिया को जमानत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार ने इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी. बिक्रम सिंह मजीठिया ने ड्रग्स केस खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. जिसके बाद मजीठिया पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन HC ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. मजीठिया इस वक्त पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं. लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत खारिज हो चुकी है.
24 फरवरी से जेल में बंद अकाली नेता
शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स का केस दर्ज किया था. उस वक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे. उन्हें पंजाब में 6 हजार करोड़ के ड्रग्स के केस में आरोपी बनाया गया. तत्कालीन CM चरणजीत चन्नी की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मजीठिया पर यह केस किया था. इसके बाद मजीठिया को अग्रिम जमानत नहीं मिली. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. 20 फरवरी को मतदान के बाद मजीठिया ने 24 फरवरी को मोहाली कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इसके बाद से वे पटियाला जेल में बंद हैं.
विधानसभा चुनाव में बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली करारी हार
इस बार के विधानसभा चुनाव में बिक्रम सिंह मजीठिया का मुकाबला अमृतसर ईस्ट सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ था. दोनों दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन न तो सिद्धू ही अपनी सीट बचा सके और न तो बिक्रम सिंह मजीठिया ही. चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीवनजोत कौर की जीत हुई. हालांकि, मजीठिया की पत्नी गनीव कौर मजीठिया मजीठा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन गई हैं.
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