कोरबा. जिले में आतंक का पर्याय बन चुके गुंडा बदमाश विकास सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने जिला बदर आदेश पारित कर 1 साल के लिए जिला कोरबा और कोरबा जिले से लगे सरहदी जिलों से बाहर रहने का आदेश पारित कर दिया है. इस आदेश की तामिली 24 घंटे के भीतर किया जाना है.
गौरतलब है कि गुंडा बदमाश विकास सिंह वर्ष 1995 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहा है. उसके खिलाफ मारपीट , बलात्कार , छेड़छाड़ , शासकीय कार्य में बाधा सहित लगभग 20 मामले दर्ज हैं.
अपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रतिबंधक कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन उसकी आदतों में सुधार ना आने के कारण उसे बदमाशों की लिस्ट में शामिल कर उसकी निगरानी की जा रहा थी.
इतना सब करने के बाद भी विकास सिंह के चालचलन में सुधार नहीं होता देख एसपी ने करीब 6 महीने पहले कलेक्टर को विकास सिंह को कोरबा जिले से जिला बदर किए जाने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिस पर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी न्यायालय कोरबा में विधिवत सुनवाई के बाद आज विकास पर रासुका के तहत जिला बदर का आदेश पारित कर दिया गया है.
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