रायपुर. समय सीमा पर RTI के तहत जानकारी नहीं देना 4 जनसूचना अधिकारी को भारी पड़ गया. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले और सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले 4 जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड का आदेश दिया है.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थदंड की राशि वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराकर आयेग को सूचना दें. लोकतंत्र में पारदर्शी शासन व्यवस्था की यह निशानदेही होती है कि उनके सभी नागरिकों को शासन व्यवस्था की संपूर्ण गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने का मौलिक अधिकार हो.
सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जागरूक नागरिक को उनकी इच्छित सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना है, यदि कोई विभाग अथवा संस्था जानकारी देने से इनकार करता है तो उनके विरुद्ध सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है.
सरकारी योजनाओं की नहीं दी जानकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केएस क्षत्री नगर पालिक निगम कॉलोनी कोरबा ने जन सूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा को ग्राम पंचायत बेंदरकोना जनपद पंचायत कोरबा को शासकीय योजना अंतर्गत आवंटित राशि एवं कार्यों की सूची मांगी थी पर उन्होंने जानकारी नहीं दी. एक अन्य प्रक्ररण में शिकायतकर्ता रामकुमार यादव केदारपुर अंबिकापुर ने जनसूचना अधिकारी वन संरक्षक सरगुजा वृत अंबिकापुर से जानकारी मांगी थी पर उन्होंने भी कुछ जानकारी नहीं दी.
ग्राम पंचायत की आय-व्यय की मांगी थी जानकारी
विवेक चौबे कवर्धा ने ग्राम पंचायत शीतलपानी के जनसूचना अधिकारी को आवेदन देकर पंचायत के आय-व्यय की रोकड़ बही की छायाप्रति मांगी थी. इस पर उन्हें भी कोई जानकारी नहीं दी गई. आवेदक रामेश्वर ठाकुर टीपी नगर कोरबा ने भी जनसूचना अधिकारी को आवेदन देकर ग्राम पंचायत मुढुनारा में पारित प्रस्ताव बैक से राशि आहरण कर हितग्राहियों का नाम, पता जिसे भुगतान किया गया उसकी रसीद या चेकबुक की छायाप्रति की मांगी थी पर नहीं दिया गया. इन चारों मामलों में आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने संबंधित जनसूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
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