कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की मकसद से खोले गए सीएम राईज स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स के तबादलों पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने पाया कि सीएम राईज स्कूलों के टीचर्स ने अपनी पदस्थापना के लिए नियमों के मुताबिक च्वाइस फिलिंग की थी, लेकिन च्वाइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए टीचर्स के तबादले दूर-दूर के स्कूलों में कर दिए गए। मध्यप्रदेश के 274 सीएम राइज स्कूलों के ऐसे कई टीचर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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अब हाईकोर्ट ने शिक्षकों को राहत दी है और आगामी सुनवाई तक उनके तबादलों पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता शिक्षकों की शिकायतों का निराकरण करें और कोर्ट में अपना जवाब पेश करें।

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