वाराणसी. वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की आज फिर सुनवाई शुरू हो गई. आपत्ति के 52 में से 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलीलें पेश की. जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस मेरिट पर सुना गया. सबको सुनने के बाद 12 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय हुई. 12 जुलाई को जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी. इसके बाद हिंदू पक्ष अपने दलील पेश करेगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है.
वहीं, अंजुमन इंतेजमिया मसाजिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव अगली तारीख पर मुकदमे के खारिज होने के आधार को स्पष्ट करेंगे. बता दें कि सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं. उनके साथ वकील विष्णु शंकर जैन भी थे. उन्होंने कहा, ”मुस्लिम पक्ष के अनुसार, मामला चलने योग्य नहीं है. लेकिन हमने कहा है कि ये बनाए रखने योग्य है. वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है.” इससे पहले 30 मई को मुस्लिम पक्ष ने केस को खारिज करने के लिए 39 पॉइंट पर दलीलें रखी थी.
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हिंदू पक्ष की वादिनी 4 महिलाएं दीवानी कचहरी पहुंची. उन्होंने कहा, “ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर सावन में जलाभिषेक की मांग रखेंगे. जिला जज के सामने प्रार्थना करेंगे कि वो भावनाओं का ध्यान रखें.” एक ताजा अपडेट ये भी है कि हिंदू पक्षकारों में से एक राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को बतौर अधिवक्ता हटाया है. मान बहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी का कोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया गया.
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