सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनका अनुपालन बोझ कम होगा. जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते हुई बैठक में इस बदलाव को लेकर चर्चा की थी, अब इसे नोटिफाई कर दिया गया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जो संशोधन अधिसूचित किए हैं उनके मुताबिक व्यापारियों को IMPS और UPI जैसी भुगतान प्रणाली के जरिए GSTN पोर्टल पर टैक्स भुगतान करने की अनुमति दी गई है. अब नए नियमों के मुताबिक, 31 मार्च, 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में जिन इकाइयों का सालाना कारोबार दो करोड़ रुपये तक का है, उन्हें 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है.
जीएसटी काउंसिल ने दी थी मंजूरी
इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उनमें वित्त वर्ष 2017-18 के ऑर्डर जारी करने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 (कर का निर्धारण) के तहत दी गई समयसीमा में विस्तार भी शामिल है. अब ये समयसीमा 30 सिंतबर, 2023 तक कर दी गई है. हालांकि किसी अन्य वित्त वर्ष के लिए ये समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है. बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 28-29 जून को हुई बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी थी.
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