रायपुर. नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने सेरीखेड़ी के दो खसरों 235 और 238 में दर्ज जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया है. कलेक्टर ने नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में हो रही जमीनों की रजिस्ट्री में उप पंजीयक को गंभीरता से सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

राज्य शासन ने नया रायपुर विकास योजना में लेयर-2 के तहत छोटे-छोटे भूखंडों में भूमि का उपविभाजन कर कॉलोनी का निर्माण अथवा बहुमंजिलीय फ्लैट का निर्माण प्रतिबंधित किया है. राज्य शासन के निर्देश के बाद भी नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के सेरीखेड़ी में विकास योजना के प्रावधानों के विपरीत अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायत एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी की थी.

कलेक्टर डॉ. भुरे को सेरीखेड़ी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नंबर 235 और 238 के भूखंडों के छोटे-छोटे प्लाटों में विभाजित कर अवैध प्लाटिंग की भी शिकायत मिली थी. कलेक्टर ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सेरीखेड़ी के खसरा नंबर 235 और 238 की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है.


जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश
कलेक्टर के निर्देश पर नवा रायपुर, अटल नगर के उप पंजीयक ने इन दोनों खसरों को ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में प्रतिबंधित खसरों की श्रेणी में दर्ज कर दिया है. अब इन दोनों खसरों की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी. कलेक्टर ने नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए हैं.