हाइकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. उच्च न्यायलय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दो लोगों के बीच सहमति से बने संबंध रेप की कैटेगरी में नहीं आते. इसे आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप नहीं माना जा सकता. अगर सहमति धोखे से या जबरदस्ती ली गई थी तो ही आरोपी के खिलाफ बलात्कार माना जा सकता है.

शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बेचु कुरियन की बेंच ने पेशे से 29 वर्षीय वकील और याचिकाकर्ता नवनीत एननाथ की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया. नवनीत एननाथ को 23 जून को आईपीसी की धारा 376 (2) (n) और 313 के तहत गिरफ्तार किया गया था. नवनीत पर आरोप था कि चार साल तक उन्होंने एक महिला वकील को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और शादी किसी और से कर ली. जब महिला को इसकी जानकारी मिली तो वह नाथ की मंगेतर से होटल में मिलने पहुंची. कथित तौर पर महिला ने नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की.

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अब इस मामले में केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने नवनीत एन नाथ को जमानत देते हुए कहा कि भले ही दो लोगों के बीच सहमति से बने यौन संबंध विवाह में परिवर्तित नहीं होते हैं, फिर भी यह बलात्कार के अंदर नहीं आएंगे. बाद में शादी करने से इनकार करना या रिश्ते को शादी में ले जाने में विफलता ऐसे कारक नहीं हैं जो बलात्कार के श्रेणी में आते हों. भले ही साथी शारीरिक संबंध में शामिल हो. केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की सहमति या इच्छा के बिना या बल प्रयोग से किया गया सेक्स ही बलात्कार की श्रेणी में आएगा. यहां पर अहम सवाल यह भी है कि क्या सेक्स के बाद शादी करने से इनकार करना बलात्कार है. इस पर अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि जब वादा खराब विश्वास में दिया गया हो या सेक्स धोखाधड़ी से किया गया है या इसे बनाते समय वादा पालन करने का इरादा नहीं था, तभी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा.

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