कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर है. स्वास्थ्य आयुक्त सुदामा खाड़े पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. स्वास्थ्य आयुक्त के वेतन से जुर्माने की राशि की वसूली के आदेश दिए गए हैं. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई की है.
दरअसल रिटायर होने के बाद भी नर्स को पेंशन नहीं मिल रहा है. इसी मामले में रिटायर्ड नर्स सुधा जादौन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने नर्स को 6 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं. स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव से 45 दिन में प्रतिवेदन रिपोर्ट देने को कहा गया है.
इसके अलावा एमपी के स्वास्थ्य आयुक्त सुदामा खाड़े पर 50 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है. क्योंकि इनके रहते हुए नर्स को रिटायर्ड होने के बाद पेंशन नहीं मिल रहा था. हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि स्वास्थ्य आयुक्त के वेतन से वसूलने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि सुधा जादौन 21 मार्च 2020 को भिंड से रिटायर्ड हुई थी. इनकी नियुक्ति स्वास्थ विभाग में हुई लेकिन प्रतिनियुक्ति पर महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्य किया. रिटायर होने के बाद इनके फंड रोक दिए गए. विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद हाईकोर्ट में 2021 में याचिका दायर की गई.
संबंधित विभाग इस मामले में जवाब नहीं दे रहे थे. इसके चलते स्वास्थ्य आयुक्त, जिला पेंशनर अधिकारी को तलब किया गया. स्वास्थ्य आयुक्त को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार मानते हुए कोर्ट ने 50 हजार रुपये का हर्जाना उन पर लगाया है. इसके साथ ही ब्याज की राशि भी स्वास्थ्य आयुक्त को ही देनी होगी.
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