रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद सीएम बघेल की मंजूरी के बाद नीति जारी की जा सकती है. प्रभारी मंत्री की मंजूरी से जिलों के भीतर तबादले किए जा सकते हैं. सीएम भूपेश बघेल ने जनप्रतिनिधियों की भारी मांग के बाद तबादले पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है.

पिछले दो साल से कोरोना और अन्य कारणों से तबादलों पर रोक लगी हुई है. तबादला नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है. इसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डॉ. शिवकुमार डहरिया और अनिला भेड़िया सदस्य हैं.

सूत्रों के मुताबिक कमेटी की बैठक हो चुकी है और चर्चा के बाद ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है. कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से 15 सितंबर तक तबादले हो सकते हैं. समिति ने पिछली नीति का भी अध्ययन किया है और अधिकांश प्रावधानों को अपरिवर्तित रखा है.

सूत्रों ने बताया कि विधानसभा सत्र तय होने के बाद तबादला नीति को मंजूरी के लिए सीएम के पास भेजा जाएगा और फिर सीएम की मंजूरी के बाद पॉलिसी जारी की जाएगी. कहा जा रहा है कि एक अगस्त से तबादलों पर लगी रोक हटाई जा सकती है और 15 सितंबर तक तबादले हो सकते हैं.

विभाग की सचिवीय प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के माध्यम से ही अनुमोदन के लिए विभागीय मंत्री के पास भेजा जाएगा. अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे. इसके तहत तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यकारी) और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण कलेक्टर द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकता है.

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