नई दिल्ली: चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक अहम कदम उठाया है. अब युवा 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष के युवाओं को 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंडों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है.

इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को साल में तीन बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके.

आयोग ने कहा कि अब युवा साल में तीन बार यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1 जनवरी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके बाद हर तिमाही में मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा. पात्र युवाओं का पंजीकरण उस वर्ष की अगली तिमाही में किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे कर लिए हैं.

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