लुधियाना, पंजाब। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी बलविंदर सिंह को दोषी करार दिया है. सीएमसी कॉलोनी, अमन नगर भामियां कला के रहने वाले बलविंदर सिंह उर्फ गोरा को एडिशनल सेशन जज रवि इंदर कौर संधू की अदालत ने दोषी ठहराया. अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सरकारी वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर 19 जुलाई 2019 को जमालपुर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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18 जुलाई 2019 को हुई थी वारदात
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनके पड़ोस में रहता था. गली के बच्चे उसके पास खेलने जाया करते थे. 18 जुलाई 2019 को जब वह काम से लौटा, तो उसकी पत्नी ने बताया कि बेटी निजी अंगों में दर्द की शिकायत कर रही है. वो काफी नर्वस और डरी हुई है. पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे अपने घर के एक कमरे में ले गया और बुरा काम किया. माता-पिता तुरंत बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है. मामले की सूचना पुलिस को दी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
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