रायपुर- छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है. आयोग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दर में छूट दी है. उपभोक्ताओं को कुल 531 करोड़ रूपए तक की छूट दी गई है. नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी. नियामक आयोग द्वारा जारी नई दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 4 से 8 फीसदी तक की छूट दी गई है. घरेलू उपभोक्ताओं को 0-40 यूनिट तक 8 फीसदी, 41 से 200 यूनिट तक 8 फीसदी, 201 से 600 यूनिट तक 5 फीसदी और 601 यूनिट से ज्यादा होने पर 4 फीसदी की छूट दी जाएगी.
विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 2 फीसदी तथा कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 12 फीसदी तक की छूट दी है. वहीं छोटी इंडस्ट्री के लिए 10 फीसदी और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसदी तक की छूट दी गई है. हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसदी तक की छूट दी जा रही है.
नियामक आयोग के सचिव पी एल सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा साल 2018-19 के लिए औसत विदुयत लागत दर 6.44 पैसा के मुताबिक कुल 120 करोड़ रूपए की राजस्व कमी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रूपए के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया. आयोग ने बिजली कंपनी की मांग के ऐवज में 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है. आयोग ने 531 करोड़ रूपए के राजस्व को विभिन्न श्रेणी की विद्युत दरों में कमी कर उपभोक्ताओं को राहत दे दी.

पिछले साल लागू दरें, जिन्हें इस साल भी आयोग ने रखा यथावत

– घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बीते साल की तरह ही टेलीस्कोपिक दरें लागू रखी गई है.
– सिंचाई हेतु जारी पहले कनेक्शन के अतिरिक्त अन्य सभी सिंचाई पंपों द्वारा खपत की गई विद्युत के ऊर्जा प्रभार पर दस फीसदी छूट का प्रावधान पहले की तरह ही रखा गया.
– ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब की लघु उद्योग की इकाईयों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसदी की छूट बीते साल की तरह की दी जाएगी.
– रेलवे ट्रेक्टशन को ओपन एक्सेस से बिजली का उपयोग करने के लिए 20 फीसदी लोड फैक्टर के खपत करने पर 30 फीसदी ऊर्जा प्रभार में छूट के प्रावधान को यथावत रखा गया है.