नेहा केशरवानी, रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (Chhattisgarh State Commission for Women) के दरवाजे केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी खुले हैं. महिला आयोग में पुरुषों को भी न्याय दिया जा रहा है. कई बार ऐसे मामलें भी देखे गए हैं कि महिलाएं झूठी शिकायत लेकर पहुंचती थी, जिस पर पुरुषों ने आपत्ति जाहिर की. तब से न्याय के कटघरे में दोनों वर्ग को खड़ा किया जाने लगा.
इस व्यवस्था के लिए नियम बनाए गए हैं, जो भी पुरुष वर्ग किसी महिला द्वारा प्रताड़ित होता है तो सीधे महिला आयोग नहीं जा सकता, बल्कि उसे शिकायत के लिए अपने साथ अपनी मां या बहन किसी भी एक महिला को साथ ले जाना होगा. इसके साथ ही प्रताड़ना के प्रमाण भी अपने पास रखने होंगे. तभी पुरुषों को न्याय मिलेगा.
पुरुष भी आवेदन दे सकते हैं- किरणमयी नायक
महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (kiranmayee nayak) ने बताया कि लोगों ने पुरुष आयोग की अपील की थी, लेकिन ये संभव नहीं था. इसलिए पुरुषों की शिकायत भी सुने जाने लगी. लेकिन अगर घरेलू मामलों में महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं या किसी भी तरह के मामलें हैं तो आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि जब सास-ससुर और पति के खिलाफ बहु शिकायत कर सकती हैं, तो पुरुष भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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