CG NEWS: सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर. छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य एक अगस्त से शुरू हो गया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने, आधार संकलन करने, नये मतदाताओं को ईपिक कार्ड बनवाने, नाम कटवाने, नाम सुधरवाने सहित मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा से जोड़ने, प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम-नियमों और प्रपत्रों में संशोधन तथा मतदाताओं का नाम निर्धारित चार अर्हता तिथि में मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई. प्रशिक्षण राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाऊस में सम्पन्न हुई.
छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र को नए सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है. नए मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए चार अर्हता तिथि निर्धारित की गई है, इनमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 4 अक्टूबर शामिल हैं.
शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में जुड़े अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, इनमें सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं सहायक प्रोग्रामर को शामिल किया गया था. उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि मतदाताओं से आधारों से आधार नंबर का संकलन स्वैच्छिक है, स्वयं मतदाता वोटर हेल्प लाइन और एनव्हीएसपी में डाटा नंबर अपलोड कर भी ईपिक कार्ड आधार को जोड़ सकते हैं.
अधिकारियों ने बताया कि, आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 और लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की सफलता मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं मतदाता के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है. अधिकारियों ने निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं मृत मतदाताओं का नाम काटने का कार्य को सावधानी पूर्वक करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया, मतदाताओं से आधार नंबर प्राप्त किए जाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आधार नंबर का संकलन मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक प्राप्त किया जाना है.
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