शब्बीर अहमद, भोपाल। प्रदेश में लगातार हो रहे स्कूल बस हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें साफ कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल स्कूल परिसर तक नहीं है, बल्कि घर से स्कूल तक उनके ट्रांसपोर्टेशन पर भी है। एडवाइजरी में 18 बिंदुओं का पालन बस संचालकों को करना पड़ेगा। नियमों का पालन ना करने वाले बस चालकों पर कारवाई होगी।
इन नियमों का करना पड़ेगा पालन
- स्कूलों और कॉजेल की बसें पीलें रंग की होनी चाहिए।
- बसों के आगे और पीछे बड़े और साफ अक्षरों में ‘‘स्कूल बस’’ लिखा जायें।
- बस किराये की है तो उस पर आगे और पीछे विद्यालयीन सेवा SCHOOL BUS लिखा जायें।
- किसी भी बस में निर्धारित सीटों से ‘‘अधिक संख्या में बच्चे नही बिठाये’’ जायें।
- प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से ‘‘फस्ट एड बॉक्स’’ की व्यवस्था हों।
- बस की खिड़कियों में (HORIZONTAL GRILLS) अनिवार्य रूप से फिट करवाई जायें।
- प्रत्येक बस में ‘‘अग्नि शमन यंत्र’’ की व्यवस्था हों।
- बस पर ‘‘स्कूल का नाम और टेलीफोन नम्बर’’ अवश्य लिखा हों।
- बस के ‘‘दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी’’ लगी हों।
- बच्चों के बस्ते रखने के लिए सीटों के नीचें जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए।
इसके अलावा 8 और बिंदू शामिल हैं। नियमों का पालन नहीं करने बस संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने पर 01 जनवरी से अभी तक 45 स्कूल वाहनों पर कार्रवाई की है। इनमें से 21 वाहनों को न्यायालय में प्रस्तुत कर 256000 जुर्माना वसूला गया है। वहीं 24 वाहनों पर 12000 समन शुल्क जमा कराया गया है।
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