रायपुर. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली ने खाद्य तेलों की गुणवत्ता एवं शुद्धता को लेकर 1 से 14 अगस्त तक देश में सर्विलेंस अभियान चलाए के निर्देश दिए हैं. इस अभियान के तहत मिलावटी तेल बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ की टीम जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से खाद्य तेलों के सर्विलेंस नमूने लेकर जांच के लिए भेजेगी. दुर्ग-भिलाई में टीम ने सैंपल लिया है.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग दुर्ग के अधिकारी खीरसागर पटेल ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक जिले में स्थानीय ब्रांड के साथ आल इंडिया ब्रांड के तेलों के सर्विलांस नमूने लिया जाना है. विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. दुर्ग के सिंधिया नगर और भिलाई के शास्त्रीय मार्केट पावर हाउस स्थित एक-एक प्रतिष्ठान से पैकेट बंद खाद्य तेल के नमूने जांच के लिए लिया गया है. सैंपल जांच के लिए बाहर भेजा जाएगा. रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
सभी जिलों में चलेगा अभियान
इस अभियान के तहत सभी जिलों में स्थानीय ब्रांड के साथ-साथ ऑल इंडिया ब्रांड के तेलों के सर्विलांस नमूने लिए जाएंगे, जिसका राज्य एवं राज्य के बाहर फूड लैब में विभिन्न पैरामीटर्स पर परीक्षण किया जाएगा. अभियान के दौरान खुले तेलों के विक्रय के संबंध में निगरानी रखी जाएगी. साथ ही बिना एगमार्क प्रमाण पत्र के विभिन्न प्रकार के तेलों के मिश्रण कर बेचने वालों पर निगरानी रखी जाएगी. ज्ञात हो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने तेलों के खुले विक्रय पर प्रतिबंध लगाया हुआ है एवं प्राधिकरण के निर्देशानुसार एगमार्क प्रमाण पत्र के अधीन ही दो या दो से अधिक तेलों का मिश्रण किया जा सकता है.
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