दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समयसीमा 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है. टैक्स निर्धारित करने की सबसे बड़ी संस्था औऱ एपेक्स बाडी सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा कर दी है.

माना जा रहा है कि सीबीडीटी का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें उसने 31 मार्च की समयसीमा बढ़ाने की बात कही थी. पांच जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई के दौरान दिया था.

खास बात ये है कि ये सरकार या उसकी किसी संस्था द्वारा चौथी बार दिया गया समयसीमा में विस्तार है. इसके पहले भी सरकार तीन बार समयसीमा बढ़ा चुकी है.