चंडीगढ़. पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो गया है. पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की गई है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा. कानून के लागू होने से विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का खात्मा हो गया है.
राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया,‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक-एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है.’ इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है.