कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में आयोग में नियुक्ति को लेकर सियासत जारी है। नियुक्ति को लेकर सत्तापक्ष द्वारा विपक्ष से सहमति नहीं लेने को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सत्तापक्ष के इस एकाधिकार रवैय के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा है। इसी कड़ी में राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। मामले में हाईकोर्ट ने मनोहर मतमानी की नियुक्ति पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य मनोहर मतमानी की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सवाल उठाया था। उन्होंने मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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उन्होंने कहा था कि नियम विरुद्ध मनोहर मतवानी की नियुक्ति की गई थी। नेता प्रतिपक्ष की सहमति के बिना मनोहर मतमानी मानव अधिकार आयोग सदस्य नियुक्त किया गया था।

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