कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन करने के मामले सामने आया है. इस मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 6 खदान संचालकों पर 60 करोड़ 23 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
दरअसल डबरा अनुविभाग के रफादपुर बिलौआ क्षेत्र में क्रेशर संचालकों ने लीज क्षेत्र के बाहर जाकर सरकारी जमीन से अवैध उत्खनन किया था. जिसकी जांच 2017 में तत्कालीन एसडीएम अमन वीर सिंह बैस ने की थी. इसके बाद प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज हुआ. इसी आधार पर कलेक्टर ने पट्टाधारियों को अवैध उत्खनन के लिए दोषी पाया.
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लिहाजा कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दोषी करार दिए जाने के बाद खदान संचालक सरदार सिंह गुर्जर पर 35 करोड़ 69 लाख 40 हज़ार और खदान संचालक मुनेन्द्र मंगल औऱ तीन अन्य हिस्सेदारों पर 7 करोड़ 51 लाख 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है.
इसी तरह खदान संचालक सुनील शर्मा पर 3 करोड़ 69 लाख 60 हज़ार, राजेश नीखरा पर 6 करोड़ 43 लाख 50 हज़ार, धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर पर 6 करोड़ 43 लाख 50 हज़ार और बहादुर सिंह, दर्शन सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पर 45 लाख 75 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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