वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. हाईकोर्ट ने डॉ. प्रमोद महाजन के स्थानांतरण मामले में मनिंदर कौर द्विवेदी प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य ,परिवार कल्याण विभाग और राजेश सिंह गौर अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को अवमानना नोटिस जारी किया है. बड़ी बात ये है कि बिना सीएम भूपेश के अनुमोदन के CMHO को हटा दिया था, जिसके बाद ये अहम फैसला कोर्ट की ओर से आया है.

बता दें कि, बिलासपुर के CMHO डॉ प्रमोद महाजन को स्वास्थ्य विभाग ने बिना सीएम के अनुमोदन के हटा दिया था, और उनसे काफी जूनियर डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव चिकित्सा अधिकारी CHC रतनपुर जिला बिलासपुर को अस्थायी रूप से CMHO बिलासपुर के पद पर प्रभार दिया गया था, जिसे लेकर प्रमोद महाजन ने याचिका लगाई थी. डॉक्टर प्रमोद महाजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर (सीएमएचओ) के पद पर पदस्थ थे, 24 जून 2022 को अवर सचिव लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर के डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से सीएमएचओ बिलासपुर के पद पर प्रभार दिया गया और अनिल कुमार श्रीवास्तव के प्रभार ग्रहण करने पर डॉ प्रमोद महाजन को सीएमएचओ बिलासपुर के प्रभार से मुक्त माना जाएगा, ऐसा आदेश जारी किया गया.

इस आदेश से क्षुब्ध होकर डॉ प्रमोद महाजन ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई. जिसमें यह उल्लेख किया गया कि, डॉ प्रमोद महाजन सीएमएचओ बिलासपुर की पदस्थापना 27 जून 2019 के राज्य शासन के आदेश द्वारा की गई है, जिसमें समन्वय में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है. साथ ही आदेश 24 जून 2022 के द्वारा याचिकाकर्ता से जूनियर डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव को प्रभार दिया गया है, जबकि राज्य शासन के सर्कुलर के अनुसार जूनियर को प्रभार देने पर रोक है, साथ ही साथ उपरोक्त आदेश में केवल डॉ अनिल श्रीवास्तव को प्रभार दिया गया है, जबकि डॉ प्रमोद महाजन के लिए पदस्थापना कहां की जावेगी इससे सम्बंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है.

इस पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश 29 जून 2022 में राज्य शासन के सचिव चिकित्सा सेवा एवं अन्य को नोटिस जारी कर अंतरिम राहत प्रदान किया था, साथ ही यह उल्लेख किया कि यदि आदेश 24 जून 2022 का अनुपालन नहीं हुआ है तो याचिकाकर्ता डॉ प्रमोद महाजन अपने पद पर बने रहेंगे. चूंकि डॉ प्रमोद महाजन 25 जून 2022 से आकस्मिक अवकाश में थे और उन्होंने डॉ अनिल श्रीवास्तव को चार्ज हैंड ओवर नहीं किया था. 29 जून 2022 को वे वापस कार्य पर उपस्थित हुए, फिर लगातार सीएमएचओ बिलासपुर का कार्य करते रहे, लेकिन 26 जुलाई 2022 के आदेश के द्वारा अवर सचिव लोक स्वास्थय एवं कल्याण विभाग ने पूर्व में जारी आदेश 24 जून 2022 को संशोधित करते हुए यह उल्लेख किया कि ” राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश के पैरा -2 में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ प्रमोद महाजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर के प्रभार से मुक्त होंगे. इसके ही खिलाफ अवमानना याचिका पेश की गई थी .