फिरोजाबाद. फिरोजाबाद जिले के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल की एक उच्च जाति के शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्योंकि शिक्षक ने आठ साल की छात्रा की पिटाई की. जब छात्रा के माता-पिता स्कूल में शिकायत दर्ज कराने गए तो शिक्षक ने उनको ‘जातिसूचक गाली’ दी और बाहर का रास्ता दिखा दिया. अनुमंडल दंडाधिकारी आदेश कुमार सागर के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह घटना 31 अगस्त की है.

सलेमपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात आरोपी गुड्डू पंडित के खिलाफ पचोखरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 325 (गंभीर चोट), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की प्रासंगिक धाराएं.

पीड़िता के पिता सुनील कुमार ने कहा, “जब मैं और मेरी पत्नी मेरे बच्चे की बेरहमी से पिटाई की शिकायत करने के लिए स्कूल गए, तो आरोपी शिक्षक ने हमें गालियां देना शुरू कर दिया और दूसरों के सामने हम पर जातिसूचक गालियां दीं. उन्होंने धमकी भी दी.” पिता ने कहा कि उन्होंने स्थानीय थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. आखिरकार उन्होंने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई.

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पिता ने कहा, “मेरी बच्ची का हाथ टूट गया है. वह चोटिल है और ठीक से खाना नहीं खा रही है.” डिप्टी एसपी हरि मोहन सिंह ने बुधवार को कहा, “कुमार की शिकायत के आधार पर छात्र के शिक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. बच्चे का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा. आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. विस्तार से जांच की जा रही है.”