रायपुर. प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए फीस का निर्धारण कर दिया है. वर्तमान में शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस निर्धारण के पूर्व छात्रों से शुल्क के रूप में यदि अधिक राशि ली गई है तो उसे तत्काल छात्रों को वापस लौटाने एवं यदि कम फीस ली गई हो तो शेष राशि छात्रों से प्राप्त करने की अधिकारिता दी गई है.
समिति ने संचालक, चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर संस्थानों ने जिन पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण के लिए आवेदन नहीं दिए हैं और जिनकी फीस का निर्धारण नहीं हुआ है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही न करने का अनुरोध किया है. विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क यदि छात्रों से पूर्व में लिए गये हो तो उन्हें तत्काल वापस करने पत्र लिखा गया है.
गौरतलब है कि संस्थाओं द्वारा आवश्यक जानकारियां उपलब्ध न कराए जाने के कारण विलम्ब हो रहा था, इसलिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 08 सितम्बर को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने एमबीबीएस, बीएससी फार्मेसी/डी फार्मेसी/एम फार्मेसी, पीएचडी (इंजीनियरिंग/फार्मेसी/मैनेजमेंट), एमटेक, बी आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग (फर्स्ट शिफ्ट/सेकेण्ड शिफ्ट), फाईन आर्टस एण्ड कम्युनिकेशन, एमबीए, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं एमएससी नर्सिंग, बीडीएसएमडीएस, बीपीटी/एमपीटी, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएनवायएस, बीबीएससी (बीएड)/बीए (बीएड) एवं बीएड/एमएड के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण कर दिया है.
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