संदीप शर्मा, विदिशा। यूक्रेन संकट (Ukraine crisis) के दौरान विदिशा की बेटी को यूक्रेन से लाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को विदिशा जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं मे दो और एक साल की सजा सुनाई गई है। ठग ने यूक्रेन से विदिशा की बेटी को लाने और एयर टिकट दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी (Cheated by pretending to bring Vidisha daughter from Ukraine) की थी। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
दरअसल करीब 7 महीने पहले यूक्रेन-रूस में लड़ाई के कारण यूक्रेन में पढ़ाई कर रही विदिशा की बेटी फंस गई थी। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान उसे सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए उनकी मां लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दौरान गुरुग्राम के प्रिंस बाबा ने युवती को यूक्रेन से लाने का झांसा दिया। आरोपी ने युवती की मां को भी यूक्रेन फ्लाइट की टिकट देने का झांसा देकर करीब 50 हजार रुपए अपने एकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। लेकिन टिकट नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी।
कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुग्राम से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला न्यायालय में पेश किया था, जहां न्यायालय ने इस घटना में आरोपी को दोषी मानते हुए दो अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष कैथोरिया ने बताया कि 420 की धारा के तहत आरोपी को 2 साल की सजा और ₹5000 जुर्माना दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आईटी एक्ट के तहत 1 साल की सजा और ₹5000 का जुर्माना लगाया गया है।
यह है पूरा मामला
विदिशा की बेटी सृष्टि विल्सन यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। रूस के हमला करने की वजह से वो वहां फंसी गई थी। बुधवार 11 बजे जालसाज प्रिंस ने सृष्टि की मां वैशाली को कॉल किया था। उसने खुद को PMO का अधिकारी बताया और महिला से उनकी बेटी और उसकी दोस्त को वापस भारत लाने के नाम पर 42 हजार रुपए मांगे। बेटी की वतन वापसी जल्दी हो सके इसलिए घबराई मां ने प्रिंस के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। रुपए मिलने के बाद वह टिकट देने में टालमटोल करने लगा। परेशान मां थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
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