मोसीन ताड़वी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कोर्ट ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपियों में मृतक की पत्नी भी शामिल है। तीन साल पहले आरोपियों ने शंकर नामक व्यक्ति को जंगल लेकर उसकी हत्या कर दी थी।

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दरअसल, शंकर की पत्नी समाबाई का जितेंद्र उर्फ जीतू के साथ अवैध संबंध था। शंकर दोनों के प्यार में बाधा बन रहा था। उसे रास्ते से हटाने के लिए जितेंद्र ने उसकी हत्या की साजिश रची। योजनाबद्ध तरीके से पार्टी करने के लिए जितेंद्र ने अपने दोस्त गोकुल, किशोर ठाठर के साथ शंकर को जंगल ले गए। जहां उसकी की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी। पूरी वारदात में शंकर की पत्नी ने भी साथ दिया।

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2019 में निम्बोला पुलिस ने मृतक की पत्नी समाबाई, जितेंद्र, गोकुल, किशोर पर धारा 302, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अतुल्य श्रॉफ (अनुसूचित जाति जनजाति) ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सुजा सुनाई।

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