दिल्ली. सरकार इंसान की हर उस कमाई पर नजर रख रही है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं गई. अब केंद्र सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है. जिससे लोग असमंजस की स्थिति में हैं.
दरअसल, आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2018-2019 के आयकर रिटर्न फार्म में इस बार इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स से उनकी मकान की कमाई का भी पूरा डिटेल देने को कहा है. अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न में ये भी बताना होगा कि उन्हें किराए के तौर पर मकान से कितनी कमाई मिल रही है. इसके साथ ही उनको इस बात का भी डिटेल देना होगा कि उन्होंने म्युनिसिपल कारपोरेशन या स्थानीय निकाय को कितने रुपये टैक्स के तौर पर भरे हैं.
संपत्ति के बारे में पहले ये डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न फार्म आईटीआर-2 में लिए जाते थे लेकिन इस बार आईटीआऱ-1 में ही ये कालम जोड़ दिया गया है. आईटीआर-1 फार्म सहज फार्म के नाम से जाना जाता है औऱ इसमें 50 लाख तक की आमदनी वाले टैक्सपेयर इस फार्म को भरकर अपना रिटर्न भर सकते हैं.
खास बात ये है कि अगर अब आपने अपना मकान किराए पर उठाया है तो किराएदार द्वारा काटे गए टीडीएस का ब्यौरा भी रिटर्न में देना होगा.