अपने ग्राहकों को चिकन (नॉनवेज) के स्थान पर गोमांस परोसने के आरोप में एक रेस्तरां मालिक को गिरफ्तार किया गया है और गुजरात के सूरत में उसके रेस्तरां ‘दिल्ली दस्तरखवां’ से 60 किलो गाय का मांस जब्त किया गया.
लालगेट थाना के हेड कांस्टेबल यजेंद्र दादूभाई ने कहा कि, 11 सितंबर को उन्हें शिकायत मिली थी कि ‘दिल्ली दस्तरखवां रेस्तरां’ में गोमांस रखा और परोसा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ रेस्तरां के परिसर की तलाशी ली और तो मांस के छह पैकेट मिले. प्रत्येक का वजन दस किलो था. सूरत पुलिस ने जब्त किए गए मांस को एफएसएल को भेजा, जिसने पुष्टि की कि यह गाय का मांस है, जिसके बाद उसने गुरुवार देर रात सरफराज मोहम्मद वजीरखान को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस बीफ सप्लाई करने वाले अंसार की तलाश कर रही है. गुजरात में गाय और उसके बछड़े की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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