रायपुर- जल संसाधन विभाग ने हाईकोर्ट के अवमानना से संबंधित एक मामले में कार्रवाई करते हुए हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग,जांजगीर के प्रभारी कार्यपालन अभियंता एस.एल.यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.निलंबन अवधि में एस.एल.यादव को अधीक्षण अभियंता कार्यालय,इन्द्रावती परियोजना मंडल,जगदलपुर में अटैच किया गया है.इसके अलावा मिनीमाता बांगो परियोजना के मुख्य अभियंता आर.एन.दिव्य को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक शशांक सिंह विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी.इस याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जलसंसाधन विभाग को नोटिस जारी कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये थे.हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जलसंसाधन विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने विभाग के प्रमुख अभियंता से पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की थी.प्रमुख अभियंता ने आज इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी,जिसमें एस.एल.यादव को हाईकोर्ट की अवमानना का दोषी बताया गया और इसी रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने प्रभारी कार्यपालन अभियंता को निलंबित कर दिया है.