बिलासपुर. मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर भाजपा समर्थित पार्षदों की अपील मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि लोरमी की जेसीसीजे समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर मुंगेली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था. कलेक्टर ने 12 अगस्त 2022 को जारी आदेश के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 29 अगस्त 2022 की तारीख तय कर दी थी. कलेक्टर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के प्रस्ताव को बीते 12 अगस्त को नगर पंचायत अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई कर 12 अगस्त को कलेक्टर के अविश्वास प्रस्ताव लाने संबंधी आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया था. इसके बाद नगर पंचायत लोरमी के भाजपा समर्थित पार्षदों ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को क्षेत्राधिकार के बाहर बताकर चुनौती दी. मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई. डीबी ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया. इसके साथ ही कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक तिथि निर्धारित करने के लिए निर्देशित भी किया है.