शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. भोपाल में 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. उन पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने फैसला सुनाया है.

दरअसल व्यापमं ने साल 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें 4 परीक्षार्थी कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह और सुरेश सिंह ने किसी और दूसरे युवक को परीक्षा में बैठाया था. नागेंद्र सिंह के स्थान पर रवि कुमार राजपूत ने परीक्षा दी थी. इससे पहले एसटीएफ और फिर सीबीआई ने मामले की जांच की थी.

बता दें कि व्यापमं घोटाला उजागर होने का सिलसिला साल 2013 में शुरू हुआ. जब इंदौर से 7 ‘मुन्नाभाई’ पकड़े गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापमं घोटाले की जांच जुलाई 2015 को सीबीआई को सौंपी गई थी. जिसकी जांच चल रही थी. जिस पर आज निर्णय हुआ है. मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले से जुड़े हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. इस मामले में 48 लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी है.