Delhi News: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( Delhi Disaster Management Authority) ने राज्य में मास्क पहनने की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. वहीं, दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने कहा कि डीडीएमए ने यह भी फैसला किया है कि ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया, ‘डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क की आवश्यकता 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है. 30 सितंबर के बाद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500. रु. जुर्माना भी समाप्त कर दिया जाएगा.

अप्रैल में फिर लगाया गया जुर्माना

डीडीएमए ने यह फैसला राज्य में कोरोना के मामलों में भारी कमी को देखते हुए लिया है. हाल ही में डीडीएमए ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, बैठक में मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को भी वापस ले लिया गया.

बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल अप्रैल में फिर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया था, लेकिन पिछले महीने हुई बैठक में डीडीएमए ने फैसला किया कि 30 सितंबर के बाद मास्क पहनने की कोई बाध्यता नहीं होगी.

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