शब्बीर अहमद,भोपाल। भोपाल जिला कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अधिकारी राधेश्याम जुलानिया और जिला खाद्य अधिकारी अनिल पाठक के खिलाफ नोटिस जारी किया है. राधेश्याम जुलानिया और अनिल पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
एडवोकेट यावर खान की तरफ से रिवीजन याचिका जिला कोर्ट में लगाई गई थी. याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश नीलम मिश्रा न्यायालय ने राधेश्याम जुलानिया और अनिल पाठक को नोटिस जारी किया है.
फरियादी अविचल जैन के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने का पूरा मामला है. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राधेश्याम जुलानिया पर भी आरोप लगाया था. शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी. कोर्ट में राधेश्याम जुलानिया और अनिल पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
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