कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर की बरगी विधानसभा निर्वाचन की वैधता को लेकर लगी याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जबलपुर SDM नमःशिवाय अरजरिया की गवाही चल रही थी। इस दौरान जबलपुर के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और वर्तमान नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह मौजूद थे। जिसपर याचिका कर्ता जितेंद्र अवस्थी ने न्यायालय से निवेदन किया कि कक्ष में दो गवाहों को एक साथ नहीं रख सकते। जिसके बाद कोर्ट ने नरसिंहपुर कलेक्टर को कक्ष से बाहर जाने के आदेश दिया।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता जितेंद्र अवस्थी 2018 में विधानसभा चुनाव का फॉर्म जमा करने रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में गये थे। जहां उन्हें फॉर्म नहीं भरने दिया गया। इसके खिलाफ जितेंद्र अवस्थी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे।
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जहां शुक्रवार को तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी व वर्तमान नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह, जबलपुर SDM नमःशिवाय अरजरिया और नायब तहसीलदार प्रीति नागेंद्र की गवाही होनी थी। तीनों गवाह सुबह से ही न्यायालय में उपस्थित हो गए थे। जिसमें अरजरिया की गवाही पूर्ण हो गई, लेकिन नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह और प्रीति नागेंद्र की गवाही समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी। जिन्हें 11 नवंबर को पुन: हाईकोर्ट मे उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
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