रायपुर. छत्तीसगढ़ में चिकित्सा संस्थानों के लिए Fire NOC प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों और Fire Fighting Services को युक्तिसंगत बनाने के लिए IMA (Indian Medical Association) ने छत्तीसगढ़ गृह आवास तथा पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन सौपा है. एसोसिएशन ने फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेने में आ रही परेशानियों को देखते हुए, प्रक्रिया को शिथिल करने की मांग की है.

पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2013 (Clinical Establishment Act 2013) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी (NOC) अनिवार्य है. लेकिन इसे प्राप्त करने में समय बहुत लग जाता है. इसके लिए जरूरी अहर्ताओं को पूरा कर पाना क्लीनिक और छोटे अस्पतालों (विशेषता 2013 के पहले निर्मित) के लिए संभव नहीं हो पाता है. नियमों के अनुसार बिल्डिंग की संरचना में काफी बदलाव की जरूरत होती है. विशेषत: पानी की टंकी के निर्माण के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है. इस विषय में हमारे सुझाव हैं. इस संबंध में सुझाव देने के लिए पत्र हम पहले अगस्त 2021 में (पत्र क्रमांक RIMA/ 2021/32 एवं 34) भी दे चुके हैं. कृपया संलग्न पत्र का अवलोकन करें.

पत्र में की गई मांग

1. सभी प्रक्रिया के बाद फायर एनओसी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए.

2. निश्चित कागजात जमा करने के लिए महीने के निश्चित दिनों में सीएमएचओ ऑफिस में कैंप लगाया जाए.

3. नए चिकित्सा भवनों का नक्शा पास करने से पहले उसमें अग्नि सुरक्षा से संबंधित संरचना एवं व्यवस्था को आवश्यक बनाया जाए.

4. ओपीडी, डेंटल क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और डे केयर सेंटर जहां मरीजों को रात के समय भर्ती नहीं किया जाता, जिनकी ऊंचाई 17 मीटर से कम है, उन चिकित्सा संस्थानों में फायर एक्सटिंग्विशर और होज रील और पानी के स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर फायर एनओसी दिया जाए.

5. बिस्तर संख्या के आधार पर छोटे नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर जिनकी ऊंचाई 9 मीटर या 2 मंजिल से ज्यादा नहीं है, उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर और होजरील की उपलब्धता के आधार पर एनओसी दी जाए.

6. छोटे क्लीनिक और चिकित्सा संस्थान जो बहुमंजिला इमारतों में या किराए के भवन में हैं, उन्हें फायर एस्टिंग्विशर की उपलब्धता के आधार पर एनओसी दिया जाए.

7. पुराने भवनों में स्थित 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले चिकित्सा संस्थान एक से डेढ़ लाख लीटर का भूमिगत वाटर टैंक के साथ 20 हजार लीटर का ओवरहेड वॉटर टैंक बनवा पाना असंभव है. ऐसे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर और होज रील के साथ लगातार भूमिगत पानी स्त्रोत की व्यवस्था को पर्याप्त मानकर एनओसी दिया जाए.

8. अग्नि दुर्घटना के समय नगर निगम के स्रोत की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए. पूरे शहर में पानी सप्लाई के लिए आग लगने की स्थिति में अग्निशमन के लिए फायर हाइड्रेंट बनाए जाएं.

9. फायर एनओसी देने का जिम्मा नगर निगम को सौंपा जाए. आपसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए Fire Safety Rules को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार रूपांतरित किया जाए कि स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अग्नि सुरक्षा संबंधित जरूरी उपकरणों के साथ निर्बाध रूप से अपनी सेवाएं क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत दे सकें.

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