समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अब वोट नहीं दे पाएंगे. चुनाव आयोग ने उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया है. चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 16 के तहत ये कार्रवाई की है. रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम खान का वोट देने का अधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई ती. और अब उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया.
भाजपा नेता ने लिखा था पत्र
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बुधवार को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ एसडीएम सदर को बुधवार को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया था कि भ्रष्ट आचरण एवं भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है. इसके कारण ही चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी है. इसी कारण से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. चूंकि, आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है. ऐसे में आजम खान का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए. इस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कोर्ट का आदेश और आयोग के नियमों का हवाला देते हुए आजम खान से वोट देने का अधिकार छीन लिया है. उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश दिए.
ये खबरें भी जरूर पढ़े-
- BIG BREAKING : महादेव सट्टा एप सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार
- MP Morning News: नवरात्रि की अष्टमी और नवमी आज, एमपी को केंद्र से मिले 2 टास्क, फिर उपवास पर बैठेगी कांग्रेस, उपचुनाव की तैयारियां तेज, भोपाल में नहीं थम रहा डेंगू
- UP MORNING NEWS TODAY: CM योगी गोरखनाथ मंदिर में करेंगे कन्या पूजन, अखिलेश यादव ने JPNIC में टीनशेड लगाने का किया विरोध, घर में विस्फोट से 1 की मौत, स्कूल में बच्चों की पिटाई नहीं कर सकते शिक्षक
- 11 October Horoscope : ऐसा रहेगा आज राशियों का हाल और ग्रहों की चाल, जानिए कैसा रहेगा आपका दिन …
- 11 अक्टूबर महाकाल आरती: भगवान महाकाल का शक्ति स्वरूप में श्रृंगार, घर बैठे यहां कीजिए दर्शन