
रायपुर. आगामी 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के साथ ही 12 तरह के अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया है. वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं.
आयोग ने वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कॉर्ड, मनरेगा जॉब कॉर्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कॉर्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कॉर्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कॉर्ड को मान्यता दी है. निर्वाचक नामावली में पंजीकृत प्रवासी मतदाताओं के पहचान पत्र के रूप में केवल उनके मूल पासपोर्ट (और कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) को ही मान्यता दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें :
- IIFA 2025 में बजा Laapataa Ladies का डंका, इन कैटेगिरी में 9 अवॉर्ड किया अपने नाम …
- बस्तर में पानी के लिए संघर्ष: पानी की कमी के चलते किसानों ने किया चक्का जाम, NH पर घंटो रहा आवागमन बाधित
- ‘केजरीवाल से भी बुरा होगा प्रशांत किशोर का हश्र’, पप्पू यादव का PK पर बड़ा हमला, कहा- जुम्मा-जुम्मा चार दिन हुए और लोगों को…
- ‘जले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना..’, बिंदास अंदाज में दादा जी ने किया डांस, लोगों ने कहा- इसी को कहते हैं जिंदगी जीना..
- गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के किए काम करने वाले युवक की गोली मारकर हुई हत्या, इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी