प्रयागराज. शामली जिले की कैराना सीट से सपा विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. अदालत ने नाहिद हसन की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया.
बता दें कि नाहिद के खिलाफ अगर कोई और मामला पेंडिंग नहीं हुआ तो वह 3 से 4 दिनों में जेल से रिहा हो जाएंगे. सपा विधायक नाहिद हसन को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उनके खिलाफ कैराना थाने में ही पिछले साल गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने की वजह से वह जनवरी महीने से जेल में ही थे.
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नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर आज जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. नाहिद की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वह कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं. उनकी बीमारी थर्ड स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है.
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