सोनभद्र। जिले के बीजपुर थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म व हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. जज ने कहा कि दोषी को मरने तक फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। फांसी की सजा सुनते ही आरोपी रोने लगा. वहीं पीड़िता के परिजन कोर्ट के फैसले से खुश हुए और कोर्ट व जज का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बेटी के साथ हुई घटना को याद किया.

दरअसल, बीजपुर थाना क्षेत्र में दो साल पहले सात साल की मासूम को बिस्किट दिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. आरोपी शिवम ने इस घटना को अंजाम देने के बाद मासूम की लाश को नाले में फेंक दिया था.

घटना के बाद आरोपी खुद परिजनों व पुलिस सहित मासूम का शव ढूढ़ने में सहयोग करता रहा, लेकिन आरोपी की हरकत से परिजनों को शक हो गया. तब परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

इस मामले में पीड़िता के वकील दिनेश अग्रहरी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए. अभियुक्त के बाल एवं बालिका के मृत शरीर पर पाये गये बाल का डीएनए परीक्षण कराया गया, जबकि अन्य साक्ष्य अभियुक्त को नहीं बचा सके, जिसके फलस्वरूप पोस्को अधिनियम की विशेष अदालत ने न्याय करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई.

मृतक मासूम के माता-पिता का कहना है कि दो साल में आरोपियों की फांसी बता रही है कि न्याय के घर में देर है पर अंधेर नहीं. आज मेरी बच्ची को सच्चा न्याय मिला है. आरोपी ने जघन्य अपराध किया था और मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. शव को नाले में फेंक दिया. हम इस न्याय से खुश हैं. पुलिस, जज और भगवान सभी का शुक्रिया अदा करते हैं.

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