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राम कुमार यादव, सरगुजा. शाला भवनों में विद्युतीकरण के कार्य किए जाने को लेकर करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में न्यायालय अंबिकापुर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद अब अम्बिकापुर पुलिस ने घोटाले में संलिप्त अधिकारियों और ठेकेदार सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.
दरअसल, पूरा मामला सरगुजा जिले के सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला भवनों में विद्युतीकरण के कार्य किया जाना था. जहां कुल 1005 शालाओं में विद्युतीकरण कार्य के लिए 30 हजार प्रति स्कूल के मानदेय से तीन करोड़ एक लाख पचास हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी. जहां शालाओं में बिना विद्युतिकरण काम किए राशि का भुगतान संबंधित ठेकेदार को कर दिया गया था.
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वहीं इस गड़बड़ी के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी ने इसकी शिकायत कमिश्नर सरगुजा से की थी, जिसके आधार पर एक जांच दल का गठन किया गया था. जहां जांच दल नें पाया था कि, विद्युतीकरण का काम किए बगैर ही पैसों का भुगतान संबंधित विभाग के तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता एच एल शर्मा, सहायक अभियंता रीता सेन, सब इंजिनियर रूपाली सिन्हा और सीमा साहू के द्वारा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से ठेकेदार को कर दिया गया था.
इतना ही नहीं काम पूरा होने का प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया गया था. जहां डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध 19 नवम्बर को कोतवाली अंबिकापुर में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था. लेकिन इन पर कोई अपराध दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक सरगुजा के समक्ष भी आवेदन देकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया था. हालांकि, करोड़ों रुपये का घोटाला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होता देख 3 नवम्बर को अधिवक्ता डीके सोनी नें धारा 156(3)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया. जहां न्यायालय ने इस मामले मे संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए थे. वहीं अब पूरे मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है.
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