नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की छह महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर आज 17 दिसंबर को वर्चुअली आयोजित हुई. मीटिंग में तय किया गया कि नियमों के उल्लंघन का हर मामला आपराधिक नहीं है. वहीं समय की कमी के कारण तंबाकू एवं गुटखा पर कराधान (टैक्सेसन) के साथ आठ मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई. Read more : नक्सलवाद नहीं विकास बनी पहचान: हाट बाजार क्लीनिक से 63 लाख ग्रामीणों को मिला लाभ, MP से CG आ रहे लोग, फ्री में मिल रही जांच की सुविधा…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि कुछ नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर जीएसटी काउंसिल ने अपनी सहमित जताई है. वहीं, प्रॉसिक्यूशन शुरू करने की सीमा दोगुना होकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है. इस मुद्दे पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी थी. वहीं ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, हॉस रेसिंग को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों पर कोई चर्चा नहीं हुई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी. वहीं, राजस्व सचिव ने कहा कि समय इतना कम था कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी.

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